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*प्रेस नोट*

*उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में एक ही परिवार के 04 सदस्यों की जघन्य हत्या किये जाने के मामले में 01 हत्याभियुक्त को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैराना, शामली द्वारा सुनाई मृत्यु दण्ड की सजा एवं 2,20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया ।*

 

ज्ञात हो दिनांक 30/31.12.2019 की रात्रि में थाना आदर्शमंड़ी क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला पंजाबी कालोनी में भजन गायक अजय पाठक व उनकी पत्नी स्नेह पाठक व उनकी पुत्री वसुन्धरा पाठक उम्र करीब 16 वर्ष व पुत्र भागवत पाठक उम्र करीब 11 वर्ष की अभियुक्त हिमांशु पुत्र मुकेश कुमार निवासी ग्राम झाड़खेड़ी थाना कैराना जनपद शामली द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गयी थी तथा अभियुक्त द्वारा मृतक भागवत पाठक के शव को मृतक अजय पाठक की गाड़ी में ले जाकर पानीपत टोल प्लाजा के पास गाड़ी खड़ी कर आग लगा दी गयी थी । घटना के सम्बन्ध में मृतक अजय पाठक के भाई श्री हरिओम पाठक पुत्र स्व0 हंसराज पाठक निवासी मौहल्ला पंजाबी कालोनी थाना आदर्श मंड़ी जनपद शामली द्वारा अभियुक्त हिमांशु पुत्र मुकेश कुमार निवासी ग्राम झाड़खेड़ी थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना आदर्श मंड़ी पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । इस मामले में अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार कर आलाकत्ल अवैध हथियार की बरामदगी करते हुये अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था ।

इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरुप शामली पुलिस द्वारा नियमित रुप से प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 22.05.2024 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैराना, शामली द्वारा उक्त प्रकरण में अभियुक्त हिमांशु उपरोक्त को *धारा 302 भादवि में मृत्यु दण्ड व 1,00,000/-रुपये अर्थदण्ड,* अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा व धारा 201 भादवि में 05 वर्ष सश्रम कारावास व 25,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास व 404 भादवि में 03 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 1.5 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास व धारा 435 भादवि में 05 वर्ष सश्रम कारावास व 25,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास व धारा 394 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावस व 50,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का सश्रम कारावास व धारा 411 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 1.5 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास का प्रावधान किया गया है ।

 

*नाम व पता अभियुक्तः-*

1.हिमांशु पुत्र मुकेश कुमार निवासी ग्राम झाड़खेड़ी थाना कैराना जनपद शामली ।

 

*SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI*

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